चोरौत व नानपुर में सबसे पहले चुनाव, दोनों ब्लॉक में पहुंचे डीएम-एसपी और लिया फीडबैक

-अफसरों को दो टूक हिदायत, पहले ही चुनाव से मनवाएं अपनी बहादुरी का लोहा

-मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं तुरंत बहाल हो, कहीं कोई दिक्कत होने न पाए-आदर्श आचार संहिता व कोविड गाइडलाइन के अनुपालन व लॉ एंड ऑर्डर पर सर्वाधिक जोर

चोरौत/नानपुर (रवि कुमार , आनंद ) : जिला पदाधिकारी सुनील कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने चोरौत एवं नानपुर प्रखंडों का दौरा किया। बैठक कर द्वितयी चरण के तहत सीतामढ़ी में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। नामांकन की तैयारी, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, विधि-व्यवस्था, ईवीएम, आदर्श आचार संहिता अनुपालन आदि को लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी हासिल की। बैठक के उपरांत डीएम-एसपी ने कई मतदान केंद्रों निरीक्षण भी किया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी नवीन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव, बीडीओ चोरौत एवं नानपुर, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष उपस्थित थे। गौरतलब है कि सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक में कुल दस चरणों में चुनाव होना है। द्वितीय चरण के तहत सीतामढ़ी में प्रथम चरण का निर्वाचन चेरौत एवं नानपुर प्रखंड में होगा। जिसके लिए छह सितंबर 2021 को प्रपत्र 5 में सूचना का प्रसारण होगा। सात सितंबर से नाम निर्देशन की तिथि शुरू होगी। 13 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि होगी। नाम संवीक्षा की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। 18 सितंबर को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि एवं प्रतीक आवंटन की तिथि होगी। 29 सितंबर 2021 को मतदान होगा। एक एवं दो अक्टूबर को मतगणना होगी।

चुनाव पदाधिकारी व चुनाव लड़ने वाले जान लें यह आदेशमतदान केंद्रों पर उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय सभी तैयारियां अनिवार्य रूप से कर ली जाए। बूथ पर रैंप की व्यवस्था, बिजली एवं पानी की व्यवस्था, मॉडल बूथों की संख्या आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया गया कि नामांकन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करवाया जाए। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची अधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाचित अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए। नाम निर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा- निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। इसके साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का डीएम ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उलंघन करने वालों पर त्वरित करवाई करें। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोरजबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। किसी भी सरकारी भवन, दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर नहीं चिपकाया जाना चाहिए। किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए। किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नकद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा। किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। हर हाल में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए।पुलिस अफसरों को निर्देश उपद्रवियों पर त्वरित कार्रवाई हो

विधि-व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में कहा कि असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखें। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखें। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करना सुनिश्चित करें। आवश्यकता महसूस होने पर सीसीए के तहत भी अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही संपूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।